C.B.S.E की ओर से डाला जा रहा फीस लेने को अनावश्यक दवाब, हाई कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से मांगा जवाब
C.B.S.E की ओर से डाला जा रहा फीस लेने को अनावश्यक दवाब, हाई कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से मांगा जवाब 
उत्तराखंड

C.B.S.E की ओर से डाला जा रहा फीस लेने को अनावश्यक दवाब, हाई कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से मांगा जवाब

Raftaar Desk - P2

नैनीताल : हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा जारी नियम और निर्देशों के बीच फंसे सीबीएसई संचालित स्कूलों के मामले में सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार और सीबीएसई बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि क्लिक »-doonhorizon.inUttarakhandfeed.xml