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उत्तराखंड

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित युवक को 10 वर्ष की कैद व 60 हजार का जुर्माना

Raftaar Desk - P2

हरिद्वार, 22 अप्रैल (हि.स.)। किशोरी से दुष्कर्म व लैंगिक हमला करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 17 सितंबर 2018 को ज्वालापुर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के घर पर उससे दुष्कर्म किया गया था। घटना के वक्त पीड़ित लड़की घर पर अकेली थी। पीड़ित लड़की की मां नौकरी पर और उसके तीनों भाई-बहन पिता के साथ सहारनपुर गए हुए थे। पीड़ित लड़की ने युवक दीपक भट्ट को अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए बुलाया था। जहां युवक ने पीड़िता को घर पर अकेली पाकर उससे दुष्कर्म किया। उसी दौरान पीड़ित लड़की के मामा वहां पहुंच गए। मगर युवक खुद को छुड़वाकर मौके से फरार हो गया था। पीड़िता ने अपने मामा व ड्यूटी से घर लौटने पर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। शिकायतकर्ता ने आरोपी दीपक भट्ट पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित दीपक भट्ट के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक पर जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप तय किए थे। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने सरकारी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद फ़ास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपित दीपक भट्ट को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फ़ास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने अर्थदंड की प्राप्त धनराशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़िता को केंद्र सरकार की समिति निर्भया फण्ड से प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत