हाईकोर्ट ने डाक्टर कफील खान पर लगी रासुका का मूल रिकार्ड तलब किया
हाईकोर्ट ने डाक्टर कफील खान पर लगी रासुका का मूल रिकार्ड तलब किया  
उत्तर-प्रदेश

हाईकोर्ट ने डाक्टर कफील खान पर लगी रासुका का मूल रिकार्ड तलब किया

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 24 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से रासुका लगाने सम्बंधी मूल दस्तावेज तलब किये हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत करते हुए मूल पत्रावलियां कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है, जिनके द्वारा याची पर रासुका लगाया गया है। कफील खान की और से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने सरकार के हलफनामे का जवाब देने के लिए और समय की मांग की। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने भी एक और संपूरक हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि 27 अगस्त को मामला सुनवाई के लिए पेश किया जाय। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने डा कफील अहमद खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। यह अवधि दो बार बढायी जा चुकी है। याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है। याची ने डॉ. खान की रासुका में निरूद्धि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए इस मामले को तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा जा चुका है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in