हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा को चेतावनी
हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा को चेतावनी  
उत्तर-प्रदेश

हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा को चेतावनी

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 24 सितम्बर (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय देने के बावजूद कोर्ट आदेश का पालन न करने पर अंतिम अवसर देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जायेगा। कोर्ट ने याची को 68500 टीचरों की भर्ती में काउन्सिलिंग के लिए बुलाने और सफल होने पर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा न करने की स्थिति में कोर्ट को कारण बताया जाए। कहा गया है कि इस आदेश की अवहेलना की जा रही है। सरकारी वकील ने बताया कि अधिकारी से वार्ता न हो पाने के कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका। याचिका की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट आदेश से उसे एक अंक दिये गये हैं। जिससे वह काउन्सिलिंग के लिए बुलाने की हकदार हो गयी है। इस पर कोर्ट ने 30 जुलाई को याची को काउन्सिलिंग के लिए बुलाने का आदेश दिया था। इसका पालन न करने पर कोर्ट ने दो सितम्बर को आदेश का पालन करने या इसका पालन न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था और जवाब मांगा था। न तो जवाब दिया गया और न ही आदेश का पालन किया। तो कोर्ट ने आदेश के पालन का अंतिम अवसर देते हुए कहा कि निदेशक हलफनामा दाखिल करे और ऐसा नहीं करने पर हाजिर हो। इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आरएन-hindusthansamachar.in