मथुरा : साक्ष्य पूरे न होने पर पीएफआई के सदस्य की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 29 अक्टूबर को
मथुरा : साक्ष्य पूरे न होने पर पीएफआई के सदस्य की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 29 अक्टूबर को  
उत्तर-प्रदेश

मथुरा : साक्ष्य पूरे न होने पर पीएफआई के सदस्य की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 29 अक्टूबर को

Raftaar Desk - P2

मथुरा, 22 अक्टूबर (हि.स.)। जनपद में पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों में से एक की जमानत याचिका पर गुरुवार दोपहर को सुनवाई हुई। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पूरे न होने पर जांच अधिकारी ने 15 दिन का समय मांगा है। अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। जनपद में पांच अक्टूबर को पीएफआई के चारों सदस्यों के पकड़े जाने के बाद जनपद की क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन शासन स्तर पर पीएफआई के मामले को लेकर अब लखनऊ एसटीएफ की टीम जांच कर रही है। गुरुवार दोपहर के बाद एडीजे 10 की कोर्ट में पीएफआई के सदस्य आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पूरे न होने पर जांच अधिकारी ने 15 दिन का अतिरिक्त मांगा है। कोर्ट ने सात दिन का समय देते हुए जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है। गुरुवार की शाम को एडीजी 10 कोर्ट एपीओ नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीएफआई का सदस्य आरोपित आलम निवासी रामपुर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पूरे न होने पर जांच अधिकारी ने 15 दिन का समय और मांगा। लेकिन कोर्ट ने सात दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है। हिन्दुस्थान समाचार/महेश/वरुण /रामानुज-hindusthansamachar.in