पराली जलाने के आरोप में सैटेलाइट से पकड़े गए आठ किसान
पराली जलाने के आरोप में सैटेलाइट से पकड़े गए आठ किसान  
उत्तर-प्रदेश

पराली जलाने के आरोप में सैटेलाइट से पकड़े गए आठ किसान

Raftaar Desk - P2

किसानों से वसूला गया 25 हजार रुपये जुर्माना, एक व्यक्ति को नोटिस मीरजापुर, 30 नवम्बर (हि.स.)। जिले में पराली जलाने के आरोप में सैटेलाइट से आठ किसान पकड़े गए। इन किसानों से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। इनमें सदर, मड़िहान और चुनार तहसील के किसान शामिल है। वहीं कूड़ा जलाने पर एक व्यक्ति को नोटिस दी गयी है। चेतावनी दी गयी है कि दोबारा कूड़ा जलाया गया तो रपट दर्ज करा दी जाएगी। उप निदेशक कृषि ने किसानों से पराली जलाने की बजाय निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों को दान देने का अनुरोध किए है। उप निदेशक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि चुनार तहसील के जमालपुर ब्लाक के ग्राम सभा भड़ेवल में कृषक अनिकेत सिंह पुत्र अंजनी सिंह ने अपने खेत में पराली जला दिए थे। दो दिन पूर्व की घटना को सैटेलाइट से पकड़ा गया था। शासन से रिपोर्ट मिलने पर अनिकेत सिंह से 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया। सदर तहसील विकास खण्ड- मझवां के कृषक पंचम सिंह पुत्र देवी चरन सिंह के भी पराली जलाने के आरोप में सैटेलाइट की रिपोर्ट पर 2500 रुपये व मड़िहान तहसील के ग्राम- बभनी थपनवा के कृषक तीर्थ नरायन पुत्र गंगा से 15000 हजार रुपये जुर्माना जमा कराया गया। मड़िहान तहसील के कलवारी माफी गांव के कमलेश पुत्र रामनरेश उर्फ नेहरू एवं सुदामा पुत्र सोहन ने तिल की पराली जलाये जाने पर दोनों किसानों से 2500-2500 रूपये जुर्माने की राशि वसूली की गयी। राजगढ़ ब्लाक के ग्राम सभा गोरथरा के कृषक पारसनाथ मौर्य पुत्र राजाराम ने घास-फूस का ढेर जलाया था। इसके लिए उन्हे नोटिस दी गयी। साथ ही चेतावनी दी गयी कि अगर भविष्य में इस तरह की घटना सामने आती है तो उनके विरूद्ध जुर्माना वसूल कर एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। वेस्ट डीकम्पोजर से सडा़-गला सकते हैं पराली उप निदेशक कृषि ने किसानों को अवगत कराया कि वे पराली व फसल अवशेष में वेस्ट डीकम्पोजर का छिड़काव करके उसे सड़ा-गला सकते है। फसल अवशेष को खेतों में जलाने की जगह सड़ा गला कर जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते है। जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और फसल का उत्पादन भी अधिक होता है। हिन्दुस्थान समाचार/ गिरजा शंकर-hindusthansamachar.in