तबलीगी जमात को राहत, तीन जोन के सीजेएम सुनेंगे मामले
तबलीगी जमात को राहत, तीन जोन के सीजेएम सुनेंगे मामले  
उत्तर-प्रदेश

तबलीगी जमात को राहत, तीन जोन के सीजेएम सुनेंगे मामले

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 03 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई अब तीन जोन लखनऊ, मेरठ व बरेली में की जायेगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे तीन जोन के जिलो की सीजेएम की अदालत में दो हफ्ते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ मेरठ व बरेली के सीजेएम को तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को आठ हफ्ते में तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि संभव हो तो वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की व्यवस्था की जाय। कोर्ट ने महानिबंधक को इसकी मानीटरिंग करने तथा तीन माह में प्रगति रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेश की प्रति मुख्य सचिव, सम्बंधित जिला न्यायाधीश व जिलाधिकारी को प्रेषित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने मौलाना आला हदरमी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची ने सभी मुकदमों की सुनवाई में आ रही दिक्कतों व जमानत आदेशों पर अलग अलग शर्तो के कारण एक जिले में सुनवाई की मांग में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने एक जिले के बजाय तीन जिलों को जोन के रूप में चिन्हित कर मुकदमों की सुनवाई का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने आठ जोन बनाये थे। जिसमे से कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ जोन के मुकदमे लखनऊ सीजेएम की अदालत सुनेगी। इसी तरह आगरा व मेरठ जोन को मुकदमे मेरठ सीजेएम की अदालत व बरेली जोन के बरेली सीजेएम की अदालत में सुनवाई की जायेगी। मालूम हो कि नई दिल्ली में तबलीगी जमात की बैठक के बाद तमाम तबलीगी जमात के विदेशी नागरिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में पकडे़ गये। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल 188 मुकदमें कायम किये गये। जिसमे से सुल्तानपुर, जौनपुर व मेरठ मे 15 केस निस्तारित कर दिया गया है। शेष 175 मुकदमों का विचारण तीन जोन के सीजेएम की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in