टीजीटी भर्ती-शेष पदों को बीस जनवरी तक भरने का निर्देश
टीजीटी भर्ती-शेष पदों को बीस जनवरी तक भरने का निर्देश  
उत्तर-प्रदेश

टीजीटी भर्ती-शेष पदों को बीस जनवरी तक भरने का निर्देश

Raftaar Desk - P2

आदेश का पालन न होने पर शिक्षा निदेशक तलब प्रयागराज, 16 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीजीटी अध्यापक भर्ती 2013 के बचे पदों को एक माह में भरने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया तो 20 जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कोर्ट में हाजिर होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि कोर्ट ने विपक्षी से कई बार आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। इसके बावजूद की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गयी। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल न कर जानकारी न देने की अधिकारियों की परिपाटी सही नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने आदेश का पूर्णतया पालन करने के लिए दो माह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले भी समय दिया गया है और आदेश का पालन नहीं किया गया। आदेश का पालन पीस मील (टुकड़ों) में किया जा रहा है। कोर्ट एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। और कहा कि हर हाल में अक्षरशः आदेश का पालन किया जाय। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/संजय-hindusthansamachar.in