जुवेनायल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया की जानकारी तलब
जुवेनायल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया की जानकारी तलब 
उत्तर-प्रदेश

जुवेनायल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया की जानकारी तलब

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 09 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जून 20 तक जुवेनायल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश के बावजूद चयन क्यों नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि जानकारी नहीं दी गयी तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ईश्वरी प्रसाद तिवारी की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जून 20 तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। याची ने भी आवेदन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के पद भारी संख्या में खाली हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। याचिका में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करने एवं दुर्भावना व भेदभाव रहित चयन की नीति बनाने की मांग की गयी है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in