कफील खान पर रासुका की सुनवाई अब 24 अगस्त को, खान के वकील ने मांगा समय
कफील खान पर रासुका की सुनवाई अब 24 अगस्त को, खान के वकील ने मांगा समय 
उत्तर-प्रदेश

कफील खान पर रासुका की सुनवाई अब 24 अगस्त को, खान के वकील ने मांगा समय

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 19 अगस्त (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर याची अधिवक्ता को सरकारी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है और 24 अगस्त को याचिका निस्तारित करने की तिथि नियत की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची कि हलफनामा छुट्टी के दिन दाखिल हो तो भी स्वीकार किया जाय। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने डॉ. कफील अहमद खान की मां नुजहत परवीन की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। यह अवधि दो बार बढ़ायी जा चुकी है। याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गयी है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है। याची ने डॉ. खान की रासुका में निरूद्धि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। हालांकि डाक सेवा की उपलब्धता न होने के कारण मुल पत्रावली सुप्रीम कोर्ट से अभी भी नहीं मिल सकी है। 8 मई 20 को निबंधक सिविल को ई-मेल प्राप्त हुआ था। जिस पर याचिका कोर्ट में पेश की गयी। कोर्ट ने अन्य पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका 10 जून को रखी थी। इस दिन याची अधिवक्ता ने समय मांगा और अगली सुनवाई की तिथि 16 जून नियत हुई। सीनियर वकील द्वारा बहस करने, कभी याचिका में संशोधन अर्जी के लिए याची ने समय मांगा। 27 जुलाई को पेश हुई तो संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए याची ने फिर एक सप्ताह का समय मांगा और 5 अगस्त को दाखिल संशोधित याचिका पर सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा। इसी बीच याची याचिका शीघ्र तय करने का निर्देश जारी करने की मांग में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। किन्तु यह कहते हुए 14 अगस्त को अर्जी वापस ले ली कि हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। आज बुधवार को सुनवाई के समय याची अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करने की 24 अगस्त की तिथि नियत की है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in