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उत्तर-प्रदेश

उत्तर प्रदेश में वाहनों के डीएल और अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ी

Raftaar Desk - P2

-वाहनों के डीएल, आरसी, परमिट और फिटनेस जैसे अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ी -प्रदेश में जिन वाहन स्वामियों के कागजात एक्सपायर हो गए हैं उनको मिली बड़ी राहत लखनऊ,18 जून (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी), परमिट और फिटनेस जैसे अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अभी तक इन प्रपत्रों की वैधता 30 जून तक थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को भेजे गए आदेश में उन सभी वाहन संबंधी दस्तावेजों को शामिल किया है, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी। अब ऐसे सभी प्रपत्रों की वैद्यता 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। कोरोना की वजह से वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की कई बार बढ़ाई गई वैधता उत्तर प्रदेश में वाहनों के डीएल,आरसी, परमिट और फिटनेस जैसे सभी जरूरी दस्तावेज आगामी 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश में किये गए लॉक डाउन की वजह से इनकी वैधता अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। वाहनों से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को अब तक सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक की थी, लेकिन अब एक बार फिर से वाहन मालिकों को तीन महीने की मोहलत दे दी गई है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से वाहनों की वैधता बढ़ाने संबंधी आदेश मिल गए हैं। इसी के अनुसार अब प्रवर्तन दलों को अग्रिम कार्रवाई के आदेश जारी किए जा रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ दीपक