वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य, दिखाने होंगे आईडी कार्ड कोरोना वैक्सीन स्वैच्छिक, 28 दिनों के अंदर लेने होंगे दो डोज़ औरैया, 06 जनवरी (हि. स.) । राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीन देने की तैयारी जोरों पर है । इसके लिए जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास भी किया गया है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर आमजन अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब भी अधिकतर के मन में टीकाकरण के प्रति कई सवाल भी हैं। इस दिशा में परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हुए एक पुस्तिका जारी कर टीकाकरण से संबंधित आशंकाओं व भ्रांतियों को भी दूर किया है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हें तीन समूहों में बांटा गया है- पहले समूह में हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं, दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद अन्य आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जायेगा । कोविड वैक्सीनेशन के लिए पात्र लाभार्थियों को पहले पंजीकरण कराना होगा । उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से वैक्सीनेशन और उसके निर्धारित समय के बारे में स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सूचित किया जायेगा । पंजीकरण के लिए फोटो के साथ पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा । केंद्र, राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड आदि मान्य होंगे। कोरोना वैक्सीन व्यक्ति की रजामंदी के बाद ही दिया जाना है । यद्यपि. स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन आवश्यक भी है । साथ ही वैक्सीन की पूरी खुराक पूरा करने के लिए 28 दिन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा इसकी 2 खुराक लेने की सलाह दी गयी है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्ट भी किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है । हिन्दुस्थान समाचार / सुनील /मोहित-hindusthansamachar.in