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उत्तर-प्रदेश

निर्धारित दरों पर इलाज करें निजी अस्पताल : सीएमओ

Raftaar Desk - P2

आगरा, 16 मई (हि.स)। जनपद में कोविड के इलाज के लिए निजी अस्पतालों द्वारा सरकार द्वारा तय की गई दर से अधिक चार्ज करने को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोडलों के संग बैठक की। इसमें सीएमओ ने निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा चार्ज लेने पर कार्यवाही के करने के आदेश दिए l मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. सी. पाण्डेय ने कोविड-19 के जनपद नोडलों की बैठक की। बताया कि कोई भी निजी अस्पताल शासन द्वारा निर्धारित की गई राशि से यदि अधिक वसूलता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। निजी अस्पतालों में जो कोरोना के इलाज के मरीज भर्ती किये जा रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार की उगाही अस्पतालों को न करने दी जाए और निगरानी लगातार की जाती रहें। मरीजों के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिदिन इलाज के लिए जनपद के समस्त अस्पतालों की दरें निर्धारित कर दी गयी हैं। ये दरें सभी अस्पतालों को अपने अस्पताल के मुख्य द्वार के बोर्ड पर लिखकर लगाना आवश्यक है। सीएमओ ने बताया कि यदि किसी मरीज से किसी निजी अस्पताल द्वारा मनमाने ढंग से इलाज के लिए वसूली की जाती है तो वे मरीज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पत्र लिखकर बिल आदि के साथ लिखित में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर तत्काल विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / श्रीकान्त