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उत्तर-प्रदेश

दुराचार ब्लैकमेल के आरोपी की जमानत मंजूर

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 20 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी सिपरी बाजार निवासी देव गुप्ता की एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध में जमानत मंजूर कर ली है और विशेष न्यायालय के जमानत देने से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है। याची पर आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति की लडकी से जबरन शारीरिक संबंध बनाये, वीडियो क्लिपिंग्स के जरिए सेक्स के लिए ब्लैकमेल किया। याची अधिवक्ता का कहना था कि दोनों में लव अफेयर्स को परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे है। जिससे झूठा फंसाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं है। प्राथमिकी तीन माह बाद लिखायी गयी है। मुकदमे की शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं है और याची 21 मई 20 से जेल में है। कोर्ट ने याची को विचारण में सहयोग करने व जमानत का दुरूपयोग न करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन-hindusthansamachar.in