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उत्तर-प्रदेश

सर सैयद अहमद खां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले की याचिका खारिज

Raftaar Desk - P2

अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने पर तत्काल तय करने का निर्देश प्रयागराज, 24 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पाण्डेय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व सिविल लाइन्स अलीगढ़ में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग मे दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करे तो कोर्ट तुरंत उसे निस्तारित करे। याची पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने, प्रेस को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, दो समुदायों के बीच घृणा फैलाने के बयान जारी करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जोगेन्दर सिंह केस में कहा है कि विवेचना के बाद गिरफ्तारी के लिए जरूरी साक्ष्य मिलने पर ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाय। अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाय। इस आदेश के अमल करने पर कोर्ट ने बल दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने अशोक कुमार पाण्डेय की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया प्राथमिकी के तथ्यों से अपराध बनता है। प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती है और गिरफ्तार करने पर भी रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in