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उत्तर-प्रदेश

दीपक सिंघल मामले में लोकायुक्त का 01 अप्रैल तक जांच आख्या देने के आदेश

Raftaar Desk - P2

लखनऊ, 18 मार्च (हि.स.)। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्र ने शासन को 01 अप्रैल 2021 तक जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए हैं। नूतन ने श्री सिंघल और अमर सिंह के बीच कथित बातचीत के तीन ऑडियो टेप की जांच की मांग की थी। इन टेप में शुगर डील, गैस डील, एसईजेड के टेंडर डॉक्यूमेंट, भूमि आवंटन में मनमाफिक बदलाव, आईएएस संजीव शरण के साथ नॉएडा और ग्रेटर नॉएडा में हिस्सेदारी, तत्कालीन मुख्य सचिव पर बाहरी दवाब डलवाने और आरडीए वाले देवेंदर कुमार को 96.5 लाख रुपये पहुंचाने जैसी बातें शामिल हैं। लोकायुक्त ने 07 नवम्बर 2017 को भेजे अपने प्रतिवेदन में फॉरेंसिक साइंस व ऑडियो विशेषज्ञों की टीम द्वारा विवादित ऑडियो टेप की तकनीकी जांच करवाते हुए अनुपालन आख्या भेजने के निर्देश दिए थे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन ने 24 फरवरी 2021 को इस सम्बन्ध में एक माह का अतिरिक्त समय मांगा था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय