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उत्तर-प्रदेश

अवमानना के आदती होते जा रहे हैं अधिकारी - हाईकोर्ट

Raftaar Desk - P2

- एडीएम कौशांबी मनोज कुमार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट निदेशक तलब प्रयागराज, 27 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा है कि राज्य के लिए अफसोसजनक है कि अधिकारी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आदी हो गये हैं। अधिकारी समादेश का पालन नहीं करते। मजबूर होकर दाखिल अवमानना याचिका पर मिले समय के बाद भी अनदेखी करते हैं और फिर से अवमानना याचिका दाखिल की जाती है। न्यायालय ने दो बार समय दिये जाने और आदेश की सूचना के बाद भी निर्देश का पालन न करने पर कौशांबी जिले के एडीएम भू अध्याप्ति अधिकारी मनोज कुमार व प्रोजेक्ट निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कानपुर, पंकज मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कयों न उन्हें आदेश की अवमानना करने का आरोप निर्मित कर सजा दी जाय। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने जयंती पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि हर समादेश का पालन करें। आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर पालन का एक माह का समय दिया गया। फिर भी पालन नहीं किया तो फिर से अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। न्यायालय ने 6 लेन सड़क के लिए अधिगृहीत जमीन का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन.