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उत्तर-प्रदेश

एसडीएम शाहगंज व एसएचओ खेतासराय को नोटिस

Raftaar Desk - P2

व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश प्रयागराज, 09 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम शाहगंज व एसएचओ खेतासराय को नोटिस जारी की है और पूछा है कि शांति भंग की आशंका पर बंधपत्र व प्रतिभूति जमाकर छूटे याचियों के घर पर पुलिस भेज कर परेशान क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने दोनो अधिकारियों से 26 अप्रैल को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मनोज कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के तहत चालान किया गया और 50 हजार का पर्सनल बाण्ड व दो स्योरिटीज जमा करने का आदेश दिया गया। याची ने आदेश का पालन कर दिया, फिर भी उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया और तहसीलदार शाहगंज से स्योरिटीज की सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट आने पर तीन दिन हवालात में बिताने के बाद रिहा किया गया। रिहा होकर घर आने के बाद एसडीएम ने परेशान करना जारी रखा है। आवास पर पुलिस भेजकर प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस वाले घर आने का खर्च मांग रहे हैं। जबकि याची बाण्ड जमाकर चुका है। कोर्ट ने आदेश की प्रति एसडीएम व एसएचओ को अनुपालनार्थ भेजने का संयुक्त निबंधक अनुपालन हाईकोर्ट को निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन