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उत्तर-प्रदेश

माउन्ट लिटेरा जी स्कूल झूंसी की नीलामी पर रोक

Raftaar Desk - P2

डीआरएटी को अपील तय करने का निर्देश प्रयागराज, 15 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएससी बोर्ड से सम्बद्ध माउन्ट लिटेरा जी स्कूल झूंसी की 16 मार्च को होने वाली नीलामी पर ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण प्रयागराज के अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधिकरण को 17 मार्च को केस तय करने का निर्देश दिया है तथा कहा है कि उस दिन तय करना सम्भव न हो तो प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निर्णीत करे। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने शिक्षा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। याचिका पर वकील का कहना है कि ट्रस्ट के स्कूल की बैंक आफ इंडिया लोहटिया वाराणसी के आदेश से नीलामी की जा रही है। याची पर 6.6 करोड़ लोन की अदायगी न करने का आरोप है। जबकि याची 95 लाख व 40 लाख रूपये भुगतान कर चुका है। शेष भुगतान के लिए समय मांगा है। साथ ही वसूली कार्यवाही के खिलाफ डीआरएटी प्रयागराज में अपील लंबित है। अपील तय होने से पूर्व नीलामी की जा रही है, जो गलत है। याचिका में डीआरएटी के आदेश 22 फरवरी 21व बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के आदेश 6 फरवरी 21 को रद्द किये जाने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने अपील तय करने व नीलामी रोकने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक