It is a violation of privacy to give notice 30 days before marriage: Allahabad High Court
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उत्तर-प्रदेश

शादी के 30 दिन पहले नोटिस देना निजता का है हनन : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। इंटरकास्ट और इंटररिलीजनल मैरिज को लेकर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी में लागू स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी से 30 दिन पहले तौर पर नोटिस देने का नियम जरूरी नहीं है। ऐसा क्लिक »-24ghanteonline.com