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उत्तर-प्रदेश

कोर्ट में गलत रिपोर्ट पर एसएचओ महराजगंज के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश

Raftaar Desk - P2

- एसपी जौनपुर से कार्यवाही रिपोर्ट तलब प्रयागराज, 05 मई (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर से अपराध में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गलत सूचना रिपोर्ट देने वाले महराजगंज थाना इंचार्ज विजय प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने देवेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने एक अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एसएचओ से रिपोर्ट मांगी। पूछा चारों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है या नहीं। एसएचओ की 1 दिसंबर, 2020 के पत्र में कहा गया है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ उप निरीक्षक विनोद कुमार सचान ने बताया है कि आरोपियों को धारा 151, 107, 116 के तहत पाबंदी में गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट देने वाले एसएचओ को तलब कर सफाई मांगी। एसएचओ विजय प्रताप सिंह ने कहा कि पत्र बना था, परन्तु डिस्पैच नहीं हुआ और याची ने वह पत्र थाने से किसी तरह प्राप्त कर लिया और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने पूछा दर्ज अपराध में गिरफ्तार क्यों नहीं किया तो सफाई नहीं दे सके। कोर्ट ने कहा पुलिस थाने का रिकार्ड बाहर कैसे आया। यह थाना पुलिस की अक्षमता है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को एसएचओ के खिलाफ कोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त