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उत्तर-प्रदेश

उच्च न्यायालय ने एएनएम सेन्टर मामले में सीएमओ को किया तलब

Raftaar Desk - P2

मीरजापुर, 21 जून (हि.स.)। अदलहाट क्षेत्र के कोलना ग्राम स्थित मातृ शिशु कल्याण केंद्र (एएनएम सेंटर) को शासन की ओर गिराए जाने के मिले आदेश के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज होकर उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्साधिकारी मीरजापुर को विवरण के साथ दो अगस्त को तलब किया है। कोलना ग्राम की कुल आबादी लगभग 8 हजार है। यहां 1984 में मातृ शिशु कल्याण केंद्र (एएनएम सेंटर) की नींव रखी गयी थी, जो अब जर्जर हो चुकी है। इसे गिराकर पुनः नवनिर्माण व अवैध अतिक्रमण को खाली कराने को लेकर दो वर्ष पूर्व गांव के समाजसेवी सतेंद्र सिंह ने शासन व सम्बंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। जिस पर काफी दिनों बाद ध्वस्तीकरण का आदेश मिला। लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई न होने पर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए 18 जून को उच्च न्यायालय ने शासन के अधिवक्ता से पूछा कि जब शासन से इसे गिराने का आदेश मिला है, उसके बाद भी इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। यह ध्वस्तीकरण कब होगा, कहां पर बनेगा और जब तक यह बनकर तैयार नहीं होता तब तक आठ हजार आबादी के इस गांव की व्यवस्था कैसे चलेगी। क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय ने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि मौके का निरीक्षण कर उप जिलाधिकारी चुनार व जिलाधिकारी को अवगत कराने के बाद पूरे विवरण के साथ 2 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित हो। हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/विद्या कान्त