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उत्तर-प्रदेश

हाथरस कांड : कोर्ट ने आरोपित रामू की जमानत अर्जी को खारिज किया

Raftaar Desk - P2

हाथरस, 30 जनवरी (हि.स.)। हाथरस कांड में चार आरोपितों में से एक आरोपित रामू ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी डाली थी, जिसे न्यायालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बहुचर्चित कथित गैंगरेप मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इसके मुख्य मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी है। शुक्रवार को एक आरोपित रामू की जमानत अर्जी पर भी बहस हुई थी, जिसका फैसला शनिवार को आया है। कोर्ट ने रामू की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। दरअसल हाथरस कांड के चार आरोपितों संदीप, रवि, रामू और लवकुश में से रामू की ओर से जमानत के लिए प्रर्थना पत्र कोर्ट में लगाया या था। 14 सितम्बर 2020 को हाथरस की चंदपा कोतवाली इलाके के एक गांव में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और उसे जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया था। वहीं इलाज के दौरान युवती की 29 सितम्बर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। सीबीआई भी अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हिन्दुस्थान समाचार/चंद्रिल/दीपक-hindusthansamachar.in