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उत्तर-प्रदेश

फिरोजाबाद: बाल विवाह रोकने के लिये टास्क फोर्स रखेगी निगरानी, इन नम्बरों पर दर्ज करायें शिकायत

Raftaar Desk - P2

फिरोजाबाद, 12 मई(हि.स.)। अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए अथवा कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख रूपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है। जनपद में बाल विवाह रोकने के लिये प्रशासन द्वारा बाल विवाह टास्क फोर्स के माध्यम से संभावित बाल विवाह पर निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. प्रज्ञा शंकर तिवारी ने बताया कि 14 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन बाल विवाह अधिक होने की संभावना रहती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनी अपराध है अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए अथवा कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख रूपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है। बताया कि बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए जिले में बाल विवाह टास्क फोर्स के माध्यम से संभावित बाल विवाह पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र,चाइल्ड लाइन व स्वयं सेवी संस्थाएं काम करती है। संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है या 14 मई को विवाह प्रस्तावित है तो बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोग सूचना दे सकते हैं। जिनका नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए प्रभावी कार्यवाही के लिये मोबाइल नंबर 7518024064 तथा बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ के मोबाइल नंबर 8477036900 पर सूचना दी जा सकती है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर भी जानकारी दी जा सकती है। हिन्दुस्थान समाचार/कौशल