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उत्तर-प्रदेश

फतेहपुर: यमुना की जलधारा बांध कर खनन करने पर मुकदमा दर्ज, 25 लाख का जुर्माना

Raftaar Desk - P2

-संयुक्त टीम ने मौके पर बीती रात की जांच, डीएम से अवैध खनन की गई थी शिकायत फतेहपुर, 08 अप्रैल (हि.स.)। जिले की गुरुवार की बीती रात अवैध खनन करने की शिकायत पर मौके पर जाकर उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जांच की। टीम को यमुना की जलधारा बांधकर अवैध खनन करने के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पट्टाधारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 25 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। बताते चलें कि जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे से जाफरगंज थाना क्षेत्र की जाफरगंज थाना क्षेत्र की यमुना नदी की बारा खदान में जलधारा बांधने कर अवैध खनन करने की शिकायत की गई थी, जिस पर बीती रात एसडीएम बिंदकी प्रियंका, खनन निरीक्षक अजीत पांडेय, जाफरगंज थानाध्यक्ष राजीव सिंह की संयुक्त टीम मौके पर पहुँची। लेकिन पट्टाधारक को टीम आने की सूचना पहले ही मिल गयी, जिससे वह पोकलैंड व जेसीबी सहित सभी गाड़ियों को मौके से हटा दिया। इसके बावजूद जलधारा बांधकर खनन करने के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर गुरुवार को जिलाधिकारी द्वारा कठोर कार्रवाई की है। जांच टीम की रिपोर्ट पर पट्टेधारक व उसकी फर्म बामदेव ग्लोबल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुक़सान आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि जलधारा से किसी भी हालत में खनन बर्दाश्त नहीं होगा। पट्टे की शर्तों के नियम विरुद्ध खनन करने पर कार्रवाई की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/देवेन्द्र