उप्र : जिला उपभोक्ता फोरम के लिए 37 अध्यक्ष और 83 सदस्य हुए चयनित
उप्र : जिला उपभोक्ता फोरम के लिए 37 अध्यक्ष और 83 सदस्य हुए चयनित  
उत्तर-प्रदेश

उप्र : जिला उपभोक्ता फोरम के लिए 37 अध्यक्ष और 83 सदस्य हुए चयनित

Raftaar Desk - P2

- ‘हिन्दुस्थान समाचार’ के एटा संवाददाता भी सदस्यों की सूची में लखनऊ, 20 जुलाई (हि.स.)। देश भर में सोमवार 20 जुलाई से लागू होने जा रहे नये उपभोक्ता अधिनियम को उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न जनपदों के उपभोक्ता फोरम के 37 अध्यक्ष व 83 सदस्य चयनित किये हैं। चयनित सदस्यों में 23 महिलाएं शामिल हैं। प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इस सम्बन्ध में 17 जुलाई को शासनादेश जारी किया था। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्राय सेवानिवृत्त न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी बनाए गये हैं। जबकि सदस्यों में 28 अधिवक्ता, लगभग एक दर्जन सचिव स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी, चार निदेशक स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी आदि हैं। प्रमुख सचिव के शासनादेश के अनुसार घोषित की गयी सूची मात्र चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। सभी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, बाद में की जाएगी। केन्द्र सरकार ने भी सोमवार 20 जुलाई से उपभोक्ता अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ताओं को व्यापक अधिकार देने वाले उपभोक्ता अधिनियम 2019 के पूरे देश में एकसाथ लागू होने की घोषणा की है। ‘हिन्दुस्थान समाचार’ के एटा संवाददाता भी बने सदस्य हिन्दुस्थान समाचार के एटा से संवाददाता कृष्णप्रभाकर उपाध्याय को जिला उपभोक्ता फोरम का सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्ष 1983 से पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत कृष्णप्रभाकर उपाध्याय ने साहित्यिक क्षेत्र में भी दो ऐतिहासिक उपन्यास, एक कविता संग्रह का लेखन कर चुके हैं। इन्हें काव्य में वर्ष 2002 का भाऊराव देवरस युवा साहित्यकार सम्मान और वर्ष 2017 में हिन्दुस्थान समाचार का श्रेष्ठता सम्मान से सम्मानित किया जा चुका हैं। हिन्दुस्थान समाचार/दीपक-hindusthansamachar.in