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उत्तर-प्रदेश

उपनिदेशक शिक्षा सहारनपुर अवमानना के दोषी करार, कारण बताओ नोटिस जारी

Raftaar Desk - P2

उपनिदेशक उमेद सिंह रावत तलब प्रयागराज, 04 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप शिक्षा निदेशक सहारनपुर मंडल, उमेद सिंह रावत को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 18 मार्च को हाजिर होकर दंड को लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उन्हें अवमानना कार्यवाही में जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के आरोप में दंडित किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्रीमती वीरामवती की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक राम प्रताप शर्मा को अवमानना कार्यवाही से मुक्त कर दिया है। इनका कहना था कि वह आदेश पालन के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। उप निदेशक शिक्षा सक्षम अधिकारी है। कोर्ट ने कहा कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज हो चुकी है तो आदेश का पालन क्यां नहीं किया गया। उप निदेशक ने बताया कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने मात्र से आदेश की अवहेलना करने की छूट नही मिल जाती। उप निदेशक जानबूझकर कर आदेश का पालन न करने के दोषी है। याचिका की सुनवाई 18 मार्च को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक