-कोर्ट ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से मांगी जानकारी प्रयागराज, 05 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालर्य ने जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया चुनाव कराने तथा चुनाव होने तक जिला पंचायत के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग मे दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति एस के पचैरी की खंडपीठ ने हाथरस जिला पंचायत विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि जिला पंचायत का पांच साल का कार्यकाल 13 जनवरी 21को समाप्त हो रहा है। सरकार चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त करना चाहती है। जो संविधान के विपरीत है। अनुच्छेद 243(ई) के अनुसार कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव कराया जाय और चुनाव होने तक जिला पंचायत को कार्य करने देना चाहिए। कोर्ट ने याचिका की प्रति राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता को देने का आदेश देते हुए आयोग के अधिवक्ता को अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होने को कहा है । हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन./दीपक-hindusthansamachar.in