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उत्तर-प्रदेश

कोर्ट ने कोरोना टेस्ट फोटो लीक केस परिवाद में किया स्वीकार

Raftaar Desk - P2

-आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मुकदमा दर्ज कराने को दायर किया है वाद लखनऊ, 21 जनवरी (हि.स.)। स्पेशल सीजेएम कस्टम लखनऊ सुनील कुमार द्वितीय ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने व अपने परिवार के कोरोना टेस्ट से सम्बन्धित फोटो व रिपोर्ट लीक होने के सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पर मुकदमा दर्ज कराये जाने के लिए दायर वाद को परिवाद के रूप में स्वीकार कर किया है। अपने वाद में अमिताभ ने कहा है कि 27 अगस्त 2020 को कोरोना टेस्ट टीम ने जांच के दौरान उनके परिवार वालों के फोटो लिए और बताया कि कोरोना संक्रमित होने पर 24-48 घंटे में कमांड सेण्टर से बताया जाएगा। कोविड निगेटिव होने पर फोन नहीं आयेगा, खुद मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ के कार्यालय से मालूम करना होगा। अमिताभ के मुताबिक इसके विपरीत शाम 07.13 बजे कई निजी ट्वीटर हैंडल से अमिताभ की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा दोनों बच्चों के टेस्ट के समय के फोटो अटैच करते हुए ट्वीट हुआ कि उनके परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव नही आया है। थाने ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकारी जांच होने के कारण फोटो सार्वजनिक होने को कोई अपराध नहीं पाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रार्थनापत्र में प्रथमद्रष्टया अपराध बनता है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रकरण में वादी के पास इस प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य हैं। इसलिए इसे परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/दीपक-hindusthansamachar.in