प्रयागराज, 26 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या व षडयंत्र के आरोपी व्यापारी श्याम सुशील मिश्र की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और उनकी रिहाई का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची घटना स्थल पर नहीं था। एफआईआर में नामजद नहीं है। आठ माह से वह जेल में है। उसकी मृतक से व्यावसायिक भागीदारी थी। शार्प शूटरों से पैसे देकर मरवाने का सह अभियुक्त के बयान पर गिरफ्तार किया गया है। सीधा साक्ष्य न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। ऐसे में जमानत पर रिहाई का हकदार है। जमानत अर्जी पर कहना था कि याची को फंसाया गया है। हत्या की घटना से उसका कोई सरोकार नहीं है। घटना 30 जून 20 की कानपुर के चकेरी थाने की है। मृतक पर दो बाइक पर चार सवारों ने आकर फायरिंग की थी। जिससे मौके पर ही मौत हो गयी। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। याची जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। कोर्ट ने याची को शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन