प्रयागराज, 23 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दारागंज में दिनदहाड़े अखिलेश त्रिपाठी उर्फ त्रिपाठी जी हत्याकांड मामले में आरोपी अरविंद मेहरा, पिंटू महरा, सुक्खू निषाद, राहुल कुशवाहा व राहुल कच्ची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चारों अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। न्यायालय ने अपराधियों के लंबे अपराधिक इतिहास व घायल वादी के साथ-साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही एक वर्ष में सेशन ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि 20 सितंबर, 2017 को सुबह 10ः30 बजे जब वादी गगन निषाद अपने घर से कचहरी के लिए जा रहा था, उसी समय बीच में गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए रुका। उस समय सुक्खू निषाद व शेरू निषाद चार पांच लोग साथ खड़े थे। इसके बाद उन लोगों ने वादी पर बम व गोली से अटैक कर दिया। जिससे वादी घायल होकर गिर गया और पास ही में खड़े व्यक्ति अखिलेश त्रिपाठी बम लगने से घायल हो गया। जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। वादी के जवाबी फायर करने से सब भाग गए। घटना कि प्राथमिकी दारागंज थाने में दर्ज कराई गई थी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन