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उत्तर-प्रदेश

कुशीनगर में रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्त हुआ प्रशासन

Raftaar Desk - P2

कुशीनगर, 22 मई (हि.स.)। शासन ने कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए एचआर सीटी स्कैन की दरें निर्धारित कर दी है। यदि तय दर से अधिक लेने की शिकायत मिली तो कार्रवाई करने की चेतावनी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम पूर्ण बोरा ने दी है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जनसाधारण को सर्वसुलभ व बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए शासन ने सीटी स्कैन 16 स्लाइस तक दो हजार रुपये, 64 स्लाइस तक दो हजार 250 और 64 स्लाइस से अधिक के लिए दो हजार 500 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इसी धनराशि में पीपीई किट, सेनिटाइजेशन व अन्य खर्च भी शामिल है। यानी की कोविड मरीज से कोई अतिरिक्त शुल्क अलग से नहीं लिया जाएगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी निजी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सकों व रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों से शासन के आदेश का शत प्रतिशत पालन करने के लिए चेताया है। उन्होंन कहा कि पालन न करने वालों पर एपेडिमिक डिजीज एक्ट 1897 व उप्र लोक स्वास्थ्य व महामारी अधिनियम 2020 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी है। वहीं, शिकायत दर्ज कराने के लिए 9454416384 पर करने संपर्क करने की अपील की। हिन्दुस्थान समाचार/गोपाल