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उत्तर-प्रदेश

जहर खाने से नाबालिग लड़की की मौत, आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 09 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहर खाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और उसकी रिहाई का निर्देश दिया है। तथा एक साल के भीतर आपराधिक मुकदमे का विचारण पूरा करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने थाना इरिच, जिला झांसी के कमल सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी में कहा गया था कि याची का पौत्र शिकायतकर्ता की नाबालिग लड़की से प्रेम करता है। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज व झगड़ा हुआ। इसी बीच 6 नवम्बर 20 को अपमानित लड़की ने घर के कमरे में जाकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गयी। याची का कहना था कि उसकी आयु 66 वर्ष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 23 नवम्बर 20 से जेल में है। एफआईआर व आत्महत्या से पूर्व लड़की के लिखे नोट को देखते हुए उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन