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उत्तर-प्रदेश

डीएम को पटकापुर चरई से कूडा हटाने का 24 घंटे का समय, नगर आयुक्त कोर्ट में तलब

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 17 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को पटकापुर चरई मुहल्ले से 24 घंटे के भीतर इकट्ठा कूड़ा हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर नगर को 19 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने दयानंद दीक्षित व 13 अन्य निवासियो की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसके मुहल्ले मे कूड़ा इकट्ठा है। जिससे लोगों का दुर्गंध से जीना मुहाल हो रहा है। निगम से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मोहल्ले में कूड़ा रखने का डिपो बनाया गया है। जिला प्रशासन ने निगम को सार्वजनिक स्थल से दूर कूड़ा रखने की छूट दी है। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में फोटोग्राफ भी दाखिल किए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in