मंडी गोदाम से बेदखली के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक
मंडी गोदाम से बेदखली के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक 
राजस्थान

मंडी गोदाम से बेदखली के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक

Raftaar Desk - P2

चूरू, 13 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई की अदालत ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सादुलपुर जिला चूरू के सचिव, प्रशासक, विपणन निर्देशक कृषि विपणन राजस्थान सरकार जयपुर एवं क्षेत्रीय सह निर्देशक कृषि विपणन बीकानेर को रीट याचिका एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए एवं साथ ही स्थगन आदेश द्वारा प्रार्थी श्याम भंडार ट्रेंडिंग कंपनी सादुलपुर उक्त मंडी में अवस्थित गोदाम से बेदखल करने पर रोक लगाई है। श्याम भंडार की ओर से रिट याचिका पर बहस के दौरान अधिवक्ता संजीव जोहरी का तर्क था कि सन 2012 से कृषि उपज मंडी समिति ने उक्त गोदाम 100 प्रतिशत डीएलसी रेट पर आवंटित किया था उक्त गोदाम में अंदर के निर्माण कार्य में आवश्यकतानुसार कुछ बदलाव प्रार्थी द्वारा किए गए थे एवं राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड ने अंदरूनी बदलाव के मामलों में समूचे राज्य में मंडी स्तर पर ही निर्णय लेने का आदेश दिया था, जो राज्य की समस्त मंडी ऊपर लागू होता है प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि राजस्थान सार्वजनिक परिवार (अनाधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1964 ए, की कार्यवाही एवं मंडी सचिव द्वारा जारी आवंटन निरस्तीकरण गैर कानूनी है, क्योंकि आवंटन सन 2012 में नियमानुसार किया गया था यह आवंटन निरस्तीकरण के खिलाफ निर्देशक कृषि विपणन के समक्ष प्रार्थी द्वारा की गई अपील आज तक विचाराधीन है। हिन्दुस्थान समाचार/नटवर/ ईश्वर-hindusthansamachar.in