भूतपूर्व सैनिक को पदस्थापन की सूचना नहीं देने पर मांगा जवाब
भूतपूर्व सैनिक को पदस्थापन की सूचना नहीं देने पर मांगा जवाब 
राजस्थान

भूतपूर्व सैनिक को पदस्थापन की सूचना नहीं देने पर मांगा जवाब

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 26 सितम्बर(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2016 में चयनित भूतपूर्व सैनिक को पदस्थापन की सूचना नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और भरतपुर डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश विक्रम सिंह की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर आयोजित इस भर्ती में याचिकाकर्ता का चयन हो गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 25 सितंबर 2018 को याचिकाकर्ता सहित अन्य को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए विभाग के संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए कि वह सभी सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग की सूचना दें। वहीं 27 सितंबर को भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने पदस्थापन के लिए काउन्सलिंग की, लेकिन इसकी सूचना याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में विभाग ने उसे करौली में पदस्थापन कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसे फरवरी 2019 में अपने पदस्थापन की सूचना मिली। इस पर याचिकाकर्ता ने पदभार ग्रहण करने के लिए समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया। वहीं विभाग की ओर से मांगी गई कुछ आपत्तियों का जवाब देने के बावजूद याचिकाकर्ता को अब पर ज्वाईनिंग नहीं दी गई। जबकि गत अगस्त माह में भर्ती का संशोधित परिणाम भी जारी किया जा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in