बम कांड के आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान
बम कांड के आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान 
राजस्थान

बम कांड के आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 08 अगस्त (हि.स.)। शहर के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने शहर में वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आरोपी मोहम्मद सलमान, शाहबाज, मोहम्मद सैफ, सरवरी आजमी और सैफुर्रहमान के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रकरण को जयपुर बम कांड मामले की विशेष अदालत में भेज दिया है। जहां अदालत दस अगस्त से मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में आठ जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा बम मिला था। मामले में विशेष न्याालय ने आठ मामलों में गत बीस दिसंबर को शाहबाज के अलावा अन्य चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिंदा बम के मामले में एटीएस ने गत जून माह में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश करते हुए कहा था कि जिंदा मिले बम में भी दूसरे स्थानों पर हुए बम धमाकों के समान विस्फोटक मौजूद था। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ / ईश्वर-hindusthansamachar.in