तीन सदस्यीय कमेटी ने 28 माइंस प्रकरणों की सुनवाई की
तीन सदस्यीय कमेटी ने 28 माइंस प्रकरणों की सुनवाई की  
राजस्थान

तीन सदस्यीय कमेटी ने 28 माइंस प्रकरणों की सुनवाई की

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 14 सितम्बर (हि.स.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइन्स डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने सोमवार को जैसलमेर के 28 प्रकरणों की सुनवाई की। खान विभाग द्वारा एक नवंबर 2014 से 12 जनवरी 2015 के दौरान खनन पट्टों के लिए जारी मंशा पत्र और पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों के निरस्तीकरण पर दायर याचिकाओं पर जयपुर और जोधपुर उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना में वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से याचियों के पक्ष को कमेटी द्वारा 14 सितम्बर सोमवार से 25 सितम्बर तक सायं साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे तक वृत स्तर के अधिक्षण खनि अभियंताओं के कार्यालयों से याचियों के पक्ष की सुनवाई की जा रही है। कमेटी द्वारा सोमवार को खनिज अभियंता कार्यालय जैसलमेर से जैसलमेर के 28 वादियों का पक्ष सुना गया। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में एसीएस माइन्स डॉ. सुबोध अग्रवाल के साथ ही प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार और आयोजना सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सुनवाई की। संयुक्त सचिव माइन्स ओम कसेरा समिति के सदस्य सचिव है। गौरतलब है कि खान विभाग द्वारा एक नवंबर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 के दौरान जारी खनन पट्टों हेतु मंषा पत्र और पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के संबंध में राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त होने पर इस दौरान जारी सभी स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया गया था। राज्य सरकार के निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध जोधपुर और जयपुर के उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गई थी। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित याचीगण अधिक्षण खनि अभियंता जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, राजसमन्द, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं खनि अभियंता जैसलमेर के कार्यालय से वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सभी याचियों को पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका हैं वहीं विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम देखा जा सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in