चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन से इनकार क्यों-हाईकोर्ट
चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन से इनकार क्यों-हाईकोर्ट 
राजस्थान

चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन से इनकार क्यों-हाईकोर्ट

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 12 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की मेरिट सूची मंट आने के बावजूद अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोहरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 13 अप्रैल 2018 को व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन मांगे। जिसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन किया। वहीं आयोग ने 19 सितंबर 2019 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया। याचिका में कहा गया कि गत 24 जुलाई को भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। जिसमें सफल होने पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया। याचिका में कहा गया कि आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसका चयन कह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आवेदन के समय वह एमए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत था। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया भी भर्ती के संशोधित विज्ञापन की तिथि को याचिकाकर्ता ने अपनी एमए पूरी कर ली थी। ऐसे में उसे चयन से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in