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राजस्थान

लक्ष्य हासिल नहीं करने पर परिवहन निरीक्षकों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 25 जनवरी (हि.स.)। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में सोमवार को योजना भवन में परिवहन अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व अर्जन सहित विभागीय गतिविधियों की संभागवार चर्चा की गई एवं राजस्व अर्जन सहित जनोन्मुख गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्यों की रूपरेखा पर मंथन किया गया। बैठक में प्रादेशिक परिवहन क्षेत्र जयपुर, दौसा, कोटा, अलवर एवं भरतपुर के सभी आरटीओ, डीटीओ तथा निर्देशित प्रवर्तन कर्मियों ने भाग लिया। राजस्व अर्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों जैसे प्रभावी प्रवर्तन कार्य, वाहनों की नीलामी, फाइनेंसर के यार्ड में जप्त वाहनों को विभाग द्वारा जप्त किया जाना, बकाया कर वसूली तथा विभिन्न वाहन डीलर द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट के कर वसूली को चिन्हित करते हुए वित्तीय वर्ष के अंतिम 65 दिवस की कार्य योजना बनाई गई। राजस्व समीक्षा में जयपुर रीजन राज्य में सबसे नीचे 12वें स्थान पर रहने के कारण आरटीओ जयपुर तथा जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर, चौमूं एवं शाहपुरा (जयपुर) के कार्यों के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई एवं निर्देश दिये गये कि राजस्व अर्जन के संबंध में सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाकर प्रतिदिन की प्रगति की निगरानी की जावे। इसी प्रकार राजस्व अर्जन के जिला कोटा, रामगंज मंडी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कर संग्रहण केंद्र शाहजहांपुर तथा अलवर की राजस्व वसूली कमजोर पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं जिलों में प्रतिदिन की कार्य योजना बनाकर सटीक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विभागीय उड़नदस्तों की गतिविधियों तथा कार्य प्रगति की गहनता से समीक्षा करते हुए राज्य औसत से कम प्रगति देने वाले उड़न दस्तों में तैनात परिवहन निरीक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राज्य में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य सड़क सुरक्षा मानदंडों की सख्ती से पालना किए जाने तथा सभी मोटराइज्ड व नाॅन मोटराईज्ड वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जाने के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए। सड़क सुरक्षा के एक प्रमुख आयाम वाहनों की फिटनेस जाँच करने तथा फिटनेस जारी करने वाले फिटनेस जाँच केंद्र की निर्देशानुसार प्रति 3 माह में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा जांच करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप विभिन्न जिलों में ट्रैफिक पार्क निर्माण एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कर जमा कराने के लिए राजस्थान मोटर यान करारोपण अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन अनुसार भार वाहनों के टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2021 के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए गए ताकि आम करदाताओं को कर जमा कराने में सुविधा हो एवं कर बकाया पर लगने वाली पेनल्टी से बच सकें। आमजन की सुविधा के लिए परिवहन कार्यालयों में महामारी से बचाव के उपाय करने, आगंतुकों के बैठने के स्थान, पीने के पानी तथा जनसुविधाओं की स्तरीय व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर-hindusthansamachar.in