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राजस्थान

राज्य सरकार ने 120 दिन बढ़ाया घूसखोरी में गिरफ्तार आईएएस राव का निलंबन

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 15 फरवरी (हि.स.)। रिश्वत में मामले में गिरफ्तार बारां के पूर्व कलेक्टर निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव का निलम्बन सोमवार को राज्य सरकार ने 120 दिन के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में गंभीर प्रकरण के मद्देनजर निलंबन काल बढ़ाया गया है। रिश्वत के मामले में राज्य सरकार ने 4 जनवरी को निलंबन का आदेश जारी किया था। निलम्बन आदेश में कार्मिक विभाग ने 23 दिसम्बर से इंद्र सिंह राव को निलंबित माने जाने के आदेश जारी किए थे। निलंबन अवधि के 60 दिन में एक बार निलंबन-बहाली के प्रकरण में रिव्यू का प्रावधान है। ऐसे में शासन सचिवालय में आईएएस इंद्रसिंह राव के निलंबन बहाली के प्रकरण को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उनके निलंबन की अवधि को 120 दिन तक बढ़ाने का निर्णय किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 9 दिसंबर को बारां में एसीबी कोटा की टीम ने इंद्रसिंह राव के पीए महावीर प्रसाद नागर को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इंद्रसिंह राव को एपीओ (पदस्थापन की प्रतीक्षा) कर दिया था। इस मामले में एसीबी ने इंद्रसिंह राव के खिलाफ भी रिश्वत लेने का केस दर्ज किया था। 23 दिसंबर को इंद्रसिंह राव को भी जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वे जेल में बंद है। राव (58) मूलत: राजस्थान प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के अफसर हैं। 31 साल के कार्यकाल में राव अब तक छह बार अलग-अलग कारणों से एपीओ किए जा चुके हैं। इसमें करप्शन के भी मामले हैं। एक बार उन्हें सस्पेंड भी किया जा चुका है। चार साल पहले ही उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किया गया था। उसके तुरंत बाद उन्हें राजस्व मंडल में भाजपा सरकार ने लगा दिया था। राव 1999 में पहली बार एपीओ किए गए। फिर 2004, 2005, 2008, 2011 और अब 2020 में छठी बार एपीओ किए गए। बतौर कलेक्टर बारां में उनकी पहली पोस्टिंग थी। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in