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राजस्थान

आरयूएचएस में तैनात सह-आचार्य को हटाने पर रोक

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 17 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयूएचएस के निश्चेतना विभाग में यूटीबी पर तैनात सह-आचार्य को हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश डॉ. कुमार असनानी की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार याचिकाकर्ता चिकित्सक की आरयूएचएस या अन्य किसी अस्पताल में सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र है। याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने बताया कि उसे यूटीबी पर आयूएचएस में सह-आचार्य पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं कोरोना संक्रमण के वर्तमान भयावह हालात होने के बावजूद उसे पद से हटा दिया गया है। राज्य सरकार एक ओर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थियों की सेवाएं ले रही है और दूसरी तरह याचिकाकर्ता को सेवा से हटाया गया है। ऐसे में जब तक पद पर नियमित भर्ती नहीं हो जाती, तब तक याचिकाकर्ता को काम करने से नहीं रोका जाए। दूसरी ओर राज्य सरकार और आरयूएचएस की ओर से कहा गया कि निश्चेतना विभाग में पहले से तीन सह-आचार्य काम कर रहे हैं। ऐसे में विभाग को याचिकाकर्ता की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप