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राजस्थान

एमएलए की शिकायत पर किया गया प्रिंसिपल का निलंबन आदेश रद्द

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 08 जून (हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने एमएलए की शिकायत पर किए गए प्रिंसिपल के निलंबन को रद्द कर दिया है। अधिकरण ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से किसी कर्मचारी का निलंबन नहीं किया जा सकता। अधिकरण ने यह आदेश रमेश चन्द की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि करौली में तैनात रहने के दौरान गत तीन फरवरी को विभाग ने उसके निलंबित कर बीकानेर मुख्यालय कर दिया था। निलंबन आदेश में अपीलार्थी पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और हिंडौन के विधायक की शिकायत का भी हवाला दिया गया। अपील में कहा गया कि विभाग ने उसे 15 जनवरी को एपीओ किया था। एपीओ आदेश पर स्टे आने पर उसे निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का गलत आरोप है, क्योंकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे चुनाव आयोग ने वीडियो ऑब्जर्वर बनाया था। वह अपनी ड्यूटी के तहत की जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट कर रहा था और उसने नियमों की अवहेलना पर संबधित प्रत्याशियों पर कार्रवाई की थी। ऐसे में इसे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना नहीं माना जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर