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राजस्थान

रिश्वत मामले में नगरपालिका अध्यक्ष इन्द्रगढ़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Raftaar Desk - P2

कोटा, 21 मई (हि.स.)। विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षडयन्त्र के तहत अनुचित लाभ अर्जित कर फर्जी पट्टे जारी करने की आरोपिया हेमलता महावर तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका इन्द्रगढ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि नगरपालिका इन्द्रगढ़ क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमि जिनमे कुछ पर चूने के भट्टे संचालित थे। पर नगरपालिका के कर्मचारीगण एवं अध्यक्ष हेमलता महावर द्वारा आवासीय कब्जा व निर्माण बताकर पट्टे जारी कर दिये गये। जिसके संबंध में परिवादीगण कृष्ण कुमार नेता प्रतिपक्ष एवं गणेश गौतम वार्ड पार्षद नगरपालिका, इन्दगढ़ जिला बून्दी का परिवाद संख्या 21/2014 अनिव्यूरो, जयपुर पर पंजीबद्ध होकर जांच के लिए एसीबी चौकी बून्दी पर 29 अप्रेल 2019 को इस आशय का प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया और अनुसंधान से नगरपालिका इन्द्रगढ़ के कर्मचारीगण भागीरथ पांचाल एवं भीमराज रायका भूमि शाखा लिपिक, तथा लाभार्थीगण सत्यनारायण शर्मा व शंकरलाल सैनी आदि के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुये पूर्व में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जबकि अभियुक्ता हेमलता महावर के विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र पेश किया गया। जिसमें अग्रिम जमानत चाहने के लिए आवेदन पेश करने पर न्यायालय द्वारा उसका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। आवेदन में इलाजरत होने का तथ्य भी न्यायालय ने अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार नहीं माना। न्यायालय ने दोनों पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिये सुनकर अभियुक्ता हेमलता महावर तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका के विरुद्ध पूर्व में जारी स्थायी वारण्ट गिरफ्तारी को निरस्त करने अथवा उसे जमानती वारण्ट में परिवर्तित करने के लिए पृथक से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश शर्मा/ ईश्वर