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राजस्थान

कॉलेज व्याख्याताओं की पदोन्नति पर अंतरिम रोक

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 23 जनवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सात जनवरी की अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर कॉलेज व्याख्याताओं की प्रोफेसर और प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति नहीं की जाएगी। राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी को तय की है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश श्रीधर शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने गत 7 जनवरी को कॉलेज व्याख्याताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी। जिसमें रसूखदारों को फायदा देते हुए उच्च स्थानों पर जगह दे दी। जबकि याचिकाकर्ताओं के उच्च स्थान पर होने के बावजूद उन्हें लिस्ट में नीचे दर्शा दिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि समान प्रकृति का प्रकरण 29 जनवरी को सूचीबद्ध है। ऐसे में तब तक पदोन्नति नहीं की जाएगी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई 29 जनवरी को रखी है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in