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राजस्थान

सिरोही कलक्टर को चार सप्ताह में अभ्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश

Raftaar Desk - P2

जोधपुर, 23 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही जिले में चारागाह भूमि रीको को आवंटित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सिरोही जिला कलक्टर को याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन चार सप्ताह में कारण उल्लेखित करते हुए निर्णित करने को कहा है। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता मुकेश दवे सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि जिला प्रशासन गोल गांव में खसरा संख्या 1041 तथा 1071 की चारागाह भूमि रीको को आवंटित कर रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने कई ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। खंडपीठ ने जिला कलक्टर को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन विस्तृत कारण उल्लेखित करते हुए चार सप्ताह में निर्णित किया जाए। याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है तो वे उचित फोरम पर विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए गुहार लगा सकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप