Housing Board extended exemption period
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राजस्थान

आवासन मंडल ने छूट की अवधि बढ़ाई

Raftaar Desk - P2

जोधपुर, 29 दिसम्बर (हि.स.)। प्रदेश में जिन लोगों के पास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवास हैं और उन्होंने अब तक अपने मकान की बकाया किश्तें या पैसा जमा नहीं करवाया तो उनके लिए राहत की खबर हैं। सरकार ने बोर्ड से आवंटित आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज-पेनल्टी में छूट दी थी, जिसे बढ़ा दिया हैं। नगरीय विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर इस छूट का अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। सरकार से जारी आदेशों के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ईडल्ब्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग ए (एमआईजी) के आवास हैं और बकाया किश्तें या रकम समय पर जमा नहीं करवा पाए हैं तो उन पर लगी सभी पेनल्टी पूरी माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर व्यक्ति बकाया रकम को एक मुश्त जमा करवाएगा तो ब्याज भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। मध्यम आय वर्ग बी और उच्च आय वर्ग आवासों की बकाया राशि जमा करवाने के मामले में सरकार ने करीब डेढ़ दशक बाद इस छूट का लाभ दिया है। इस छूट में इन वर्ग के आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज व पेनल्टी की राशि में 50 प्रतिशत तक की माफ किए जाएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ ईश्वर-hindusthansamachar.in