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राजस्थान

लव जिहाद मामले में हाईकोर्ट ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

Raftaar Desk - P2

जोधपुर, 28 जनवरी (हि.स.)। बीकानेर के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में पिता द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस देवेंद्र कच्छावाहा की खंडपीठ ने इस मामले में बीकानेर एसपी व थानाधिकारी को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार लव जिहाद मामले में याचिकाकर्ता सत्यनारायण जाट द्वारा अपने अधिवक्ता नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा के मार्फत राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि उसकी पुत्री का जबरन अपहरण व शादी की गई है। जिससे उसकी पुत्री की जान को खतरा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शादी करने वाला मुस्लिम समुदाय का युवक है जो वर्तमान में नाबालिग है तथा युवक ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर युवती का बगैर धर्म परिवर्तन करवाए उससे निकाह कर लिया है,जो गैर कानूनी है और यह विवाह निरस्त होने योग्य है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट खंडपीठ ने इस मामले में बीकानेर एसपी सहित संबंधित थानाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए 18 फरवरी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में 18 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप-hindusthansamachar.in