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राजस्थान

कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोचिंग, होटल सहित पांच प्रतिष्ठान सीज

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 08 अप्रैल (हि.स.)। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाईडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर हैरिटेज द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के मालवीय नगर जोन में कोचिंग संस्थान, दो व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मानसरोवर जोन में एक होटल को सीज किया गया। इसी प्रकार हवामहल आमेर जोन में एक सब्जी की दुकान को सीज किया गया। 100 से ज्यादा विद्यार्थी एक ही हाॅल में मिले जवाहर नगर काॅलोनी स्थित हरेन्द्र कोचिंग क्लासेज में एक ही हाॅल में 100 से ज्यादा विद्यार्थी मिलने पर कोचिंग को सीज कर दिया गया। मालवीय नगर जोन उपायुक्त सुरेश चौधरी और सतर्कता उपायुक्त सेठाराम बंजारा के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर कोचिंग को सीज कर दिया। इसी प्रकार उपायुक्त आभा बेनीवाल के नेतृत्व में टीम द्वारा मानसरोवर के श्रीगोपाल नगर स्थित होटल राॅकलैंड को कोरोना गाईडलाइन का पालन नहीं करने पर सीज कर दिया गया। उपायुक्त सतर्कता सेठाराम बंजारा ने बताया कि बरकत नगर स्थित करणी नमकीन भण्डार एवं टोंक फाटक स्थित बंटी दा ढाबा को कोरोना गाईडलाइन का उल्लंघन करने के आधार पर सीज किया गया। इसी प्रकार नगर निगम ग्रेटर जयपुर में कोरोना गाईडलाइन का पालन नहीं करने वाले 67 लोगों का चालान कर 22 हजार 900 रुपये तथा नगर निगम जयपुर हैरिटैज में 81 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश / ईश्वर