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राजस्थान

लापता युवती की तलाश के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर करें प्रार्थना पत्र

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 12 जून(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता युवती की बरामदगी करने से जुडे मामले में याचिकाकर्ता को कहा है कि वह इस संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर करे। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश सेडूराम की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि उसकी बेटी एक जून को लापता हो गई थी। पीडिता को अज्ञात लोगों ने बंधक बनाकर रखा है। ऐसे में उसका पता लगाकर सुपुर्द करवाया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 97 के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सर्च वारंट जारी कर सकता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप